BPSC Recruitment: शिक्षक नियुक्ति को लेकर आया नया अपडेट, गाइडलाइन में बदलाव, जाने इतना मिलेगा वेतन।
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने बिहार में विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया है. बीपीएससी ने कहा है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से बना सकते हैं. इसे देखे:-BPSC School Teacher Exam 2023: अगस्त में होगी बिहार स्कूल शिक्षक परीक्षा, जानिए जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए न्यूनतम क्वॉलिफाइंग मार्क्स
जैसे कि पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमएचसी, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, आइजीआइएमएस आदि से निर्गत दिवसता प्रमाण पत्र स्वीकृत होंगे। बाकि 30 मई को विज्ञापन में यथावत जारी रहेगा।
गाइडलाइन में बदलाव
इसी तरह पहले स्कूल के शिक्षक की नियुक्ति को लेकर विभाग द्वारा अलग-अलग कोटि में तथ्य का लाभ लेने वालों के लिए प्रमाण पत्र की स्थिति को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके तहत आइजीआइएमएस और पीएमसीएच से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं, लेकिन अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया है। अब किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दिवसता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर अनुपयोगी प्रमाण पत्र अनिवार्य
सरकार ने निर्देश दिया है कि शादी का आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से जारी किया जाएगा। क्रीमीलेयर अनुपयोगी प्रमाण पत्र ज़बरदस्त पिछड़ा, हर पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर अनुपयोगी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी महिला ब्राचा को पिता के नाम एवं पता से निर्गत
प्रत्येक पद के लिए देनी होगी बायोमेट्रिक फीस
इसके साथ ही अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपए तथा अलग-अलग आरक्षण कोटिवार शुल्क जमा करना होगा. इसके तहत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए, सभी आरक्षित-अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों को 200 रुपए शुल्क लगेगा.
15 जून से ऑनलाइन आवेदन
बीपीएससी के अनुसार, शिक्षक भर्ती के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जायेंगे. वहीं अंतिम आवेदन करने तिथि 12 जुलाई है. परीक्षा अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 तारीख को होगी.
इतना मिलेगा वेतन
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निकाले गये शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में वेतन भी तय कर दिया गया है. भर्ती विज्ञापन के अनुसार एक से पांच तक के शिक्षक के लिए मूल वेतन 25 हजार रुपये प्रति माह और अन्य अनुमान्य भत्ते. इसी तरह नौ से दस वर्ग के शिक्षक के लिए मूल वेतन 31 हजार रुपये और अन्य अनुमान्य भत्ते, 11वीं और 12वीं के शिक्षक के लिए मूल वेतनमान 32 हजार रुपये प्रति माह और अनुमान्य भत्ता भी दिया जायेगा. नियमानुसार स्थायी एवं नयी पेंशन योजना लागू रहेगी.