BIHAR UNLOCK- 3:पटना। बिहार में बुधवार से अनलॉक-3 लागू हो गया है। दुकानें पहले की तुलना में अधिक समय तक खुली रहेंगी। इसके अलावा इस अनलॉक में कई सुविधाएं दी गई हैं। सरकारी और निजी कार्यालय अब पूरी क्षमता से काम करेंगे। बुधवार से पार्क और गार्डन भी खुल जाएंगे। हालांकि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।
राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से 8 जून तक लॉकडाउन लगाया था. अनलॉक की प्रक्रिया 9 जून से शुरू की गई थी. अनलॉक के दो चरणों के बाद बुधवार से अनलॉक-3 प्रभावी है. दुकानें सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। पहले यह केवल शाम 6 बजे तक था, जिसे एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि सभी तरह की दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी।
जिला प्रशासन की ओर से तय की गई शर्तों के मुताबिक एक दिन को छोड़कर दुकानें पहले की तरह खुलेंगी. सरकारी व निजी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति अब शत-प्रतिशत होगी। महीनों बाद बुधवार से पार्क और उद्यान जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल इन्हें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुला रखा जाएगा।
शादी समारोह में 25 लोगों की मौजूदगी
विवाह समारोह में लोगों की उपस्थिति की तय सीमा को बढ़ा दिया गया है. अनलॉक-3 में 20 की जगह 25 लोगों की मौजूदगी की मंजूरी दी गई है। फिलहाल डीजे और बजात की इजाजत नहीं है। विवाह समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रम और अंतिम संस्कार में अधिकतम 25 लोग उपस्थित हो सकते हैं। वहां रात का कर्फ्यू भी लागू रहेगा। इसके समय में बदलाव किया गया है।
बिहार में रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के साथ-साथ मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और जिम को बंद रखा गया है. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी। वहीं, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत ही इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।