Bihar Unlock- 6 Guidelines: बिहार में अब खुल गए धर्मस्‍थल, जानिए अनलाक- 6 की नई गाइडलाइन

Bihar Lockdown / Unlock Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) पर लगाम लगने के बाद राज्य सरकार धीरे-धीरे छूट (Relief) देने की राह पर चल रही है। इसके तहत अब गुरुवार से सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शापिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल जाएंगे। साथ हीं जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन शर्तों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। शिक्षण संस्‍थानों में अब परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसपर फैसला के लिए आज आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) की बैठक में किया गया।

अभी तक मिलीं छूटें, एक नजर

अभी तक मिली छूटों पर नजर डालें तो दुकानें साप्ताहिक बंदी के साथ शाम सात बजे तक रोज खुल रहीं हैं। दुकानों व प्रतिष्ठानों में केवल कोविड का टीका (COVID-19 Vaccine) लेने वालों को ही काम करने की अनुमति दी गई है। पुलिस को इसका सत्यापन करने का दायित्‍व दिया गया है। शिक्षण संस्‍थानों में भी केवल वहीं शिक्षक व कर्मी प्रवेश कर सकते हैं, जिन्होंने कोविड का टीका लिया है। ऐसे संस्‍थानों को अपने शिक्षकों व कर्मियों की सूची निकटवर्ती पुलिस थाने में देनी है। ऑटो-बस व अन्य सार्वजनिक वाहनों में क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी जा चुकी है।

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50 फीसद उपस्थिति के साथ खुले पहली कक्षा व ऊपर के शिक्षण संस्‍थान व कोचिंग। सात अगस्त को खुल चुके हैं नौवीं व 10वीं के स्कूल, इसके बाद 16 अगस्त से खुले पहली से आठवीं तक के स्कूल।

  • 50 फीसद उपस्थिति के साथ सायं सात बजे तक सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति।
  • पूरी क्षमता के साथ चलने लगे हैं ऑटो-बस व अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहन।
  • सिनेमा हाल, माल व दुकानें सायं सात बजे तक खुले।
  • सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले पार्क व उद्यान
  • 50 फीसद उपस्थिति के साथ रेस्तरां, जिम, क्लब व स्विमिंग पूल खुले।
  • शादी-श्राद्ध के कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की है अनुमति।

अभी तक लागू प्रमुख पाबंदियां

धार्मिक स्थल अभी बंद हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू है। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी व निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है। आइए नजर डालते हैं अभी तक लागू प्रमुख पाबंदियों पर…

  • रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू।
  • धार्मिक स्‍थलों में आम लोगों के प्रवेश व पूजा पर प्रतिबंध।
  • पहली कक्षा के नीचे के बच्‍चों को स्‍कूल जाने की अनुमति नहीं।

अनलाक-6 की नई गाइडलाइन

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शापिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल को सामान्य रूप से खोल दिया गया है। अब जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन किए जा सकेंगे। सभी शिक्षण संस्‍थान सामान्य रूप से खुलेंगे तथा परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें सामन्‍य रूप से खुल जाएंगी। हां, इन छूटों के साथ कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सावधानियों की भी अपेक्षा की गई है।

  • धार्मिक स्‍थलों को आम लोगों के लिए खोला गया।
  • सभी शिक्षण संस्‍थान सामान्‍य रूप से खुले। शिक्षण संस्‍थान परीक्षाएं भी आयोजित कर सकेंगे।
  • दुकानों, प्रतिष्ठानों, शापिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल को सामान्य रूप से खोल दिया गया।
  • जिला प्रशासन की अनुमति से किए जा सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन।
  • सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें सामन्‍य रूप से खुलेंगी।

बिहार में अभी तक के अनलाक, एक नजर

  • अनलाक- 1: 08 से 15 जून तक
  • अनलाक- 2: 16 से 22 जून तक
  • अनलाक- 3: 23 जून से 6 जुलाई तक
  • अनलाक- 4: 07 जुलाई से 06 अगस्त तक
  • अनलाक- 5: 07 अगस्त से 25 अगस्त तक