बिहार पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में किया संशोधन…

बिहार के ट्रांसजेंडरों को पुलिस नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस आशय का एक संकल्प गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमीर सुभानी ने पटना उच्च न्यायालय में दायर की है।

हलफनामे में कहा गया है कि बिहार में ट्रांसजेंडर्स की आबादी राज्य की कुल आबादी का 0.039 प्रतिशत है। बहुत कम आबादी के कारण, उन्हें चरणबद्ध तरीके से आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन जिला स्तर पर ट्रांसजेंडरों के लिए एक विशेष इकाई स्थापित की जाएगी।

सबसे पहले, इस इकाई में एक अधिकारी उप-निरीक्षक और चार पुलिसकर्मी होंगे। बाद में उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और दस्ते बनाकर दो अधिकारी और आठ सैनिक बनाए जाएंगे। इस तरह, एक प्लाटून का गठन किया जाएगा और 6 अधिकारी और 24 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

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यह हलफनामा वीरा यादव के मामले में दायर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वीरा यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपने पहले के आदेश में संशोधन किया।