बिहार पंचायत चुनाव : बिहार में 24 अगस्त से शुरू होगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, जानिए हर जरूरी बात

बिहार पंचायत चुनाव 2021।  बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें आखिरकार तय हो गई हैं. राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार प्रदेश में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव (बिहार पंचायत चुनाव 2021) की प्रक्रिया चलेगी.

कुल 11 चरणों में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण के मतदान की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी. इससे पहले हम आपको चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कुछ जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं जैसे चरणवार मतदान की तारीख, कुल पद, उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी चीजें, नामांकन शुल्क आदि. .

उम्मीदवार और प्रस्तावक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए

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राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति पंचायत चुनाव का उम्मीदवार नहीं होगा। 21 वर्ष से कम आयु का उम्मीदवार प्रस्तावक नहीं हो सकता। इसी प्रकार पंच व वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। आयोग ने हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि नामांकन के समय अभ्यर्थी को स्वयं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन के समय उम्मीदवार को शपथ पत्र पूरी तरह से भरना होता है। साथ ही नामांकन के समय नामांकन शुल्क की रसीद भी जमा करनी होगी।

पंच और वार्ड सदस्य के लिए पंचायत का मतदाता होना जरूरी

आयोग के निर्देशानुसार पंच एवं वार्ड सदस्य पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव लड़ना अनिवार्य होगा, संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा. प्रखंड की किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड की दूसरी पंचायत के मुखिया पद का चुनाव भी लड़ सकता है. इसी प्रकार सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद की सीटों के लिए संबंधित उम्मीदवार का जिले का मतदाता होना अनिवार्य होगा।

एक व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है

पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है। आयोग ने इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। इसके अलावा सभी पदों के लिए अलग से नामांकन शुल्क भी भरना होगा।

पांच पदों के लिए ब्लॉक में नामांकन

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पांच पदों के लिए नामांकन पत्र संबंधित प्रखंड मुख्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल करना होगा. प्रखंड में जिन पदों के लिए नामांकन किया जाएगा उनमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच के पद शामिल हैं. इसी प्रकार जिला परिषद की सीटों के लिए नामांकन पत्र संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किये जायेंगे।

जानिए कितनी होगी किस पद के लिए कितनी होगी नामांकन फीस

मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य (सामान्य) – 1000 रू

मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य (महिला, सैक एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) – 500 रू

जिला परिषद (सामान्य) – 2000 रु

जिला परिषद (महिला, सैक एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) – 1000 रु

पंच और पंचायत सदस्य (सामान्य) – 250 रु

पंच और पंचायत सदस्य (महिला, सैक एसटी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार) – 125 रु

इन तिथियों पर होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

बिहार में पहला चरण 24 सितंबर को, दूसरा चरण 29 सितंबर को, तीसरा चरण 08 अक्टूबर को, चौथा चरण 20 अक्टूबर को, पांचवां 24 अक्टूबर को, छठा चरण 03 नवंबर को, सातवां चरण 15 नवंबर को होगा. 24 नवंबर को आठवें, 29 नवंबर को नौवें, 08 दिसंबर को दसवें और 12 दिसंबर को आखिरी और 11वें चरण का मतदान होगा. इन सभी चरणों के लिए बारी-बारी से अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जानी है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन पदों के लिए वोट डाले जाएंगे

बिहार में मुखिया व सरपंच के आठ-आठ हजार, वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी पंच के एक-एक लाख 12 हजार और पंचायत समिति सदस्य के 11 हजार पदों पर मतदान होगा.

जानिए कुछ और जरूरी बातें भी

जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया व वार्ड सदस्य पदों पर ईवीएम से होगा मतदान

सरपंच एवं पंच पद हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले बैलेट बॉक्स एवं बैलेट पेपर

मतदान केंद्र पर मास्क पहनकर जाना अनिवार्य होगा