बिहार पंचायत चुनाव: ऑनलाइन मतगणना की एंट्री नहीं करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी, आयाग ने दिया ये निर्देश

बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने एवं उन्हें गिरफ्तार करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया है।

बिना ऑनलाइन एंट्री किए ही फाइनल बटन दबा दिया जा रहा

जानकारी के अनुसार मतदान के बाद वोटों की गिनती के समय मतगणना परिणाम को उम्मीदवारों के क्रम से ऑनलाइन एंट्री किए जाने का प्रावधान है। मतदान केंद्रों एवं उम्मीदवारों से संबंधित वोटों का विवरण ऑनलाइन एंट्री करने एवं मिलान कर यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एंट्री किए गए डाटा सभी तरह से सही हैं, फाइनलाइज्ड बटन दबाकर मतगणना परिणाम को संरक्षित किया जाना है। परंतु कुछ पदाधिकारी व कर्मी द्वारा मतगणना जैसे संवेदनशील मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए मतगणना परिणाम की पूरी एंट्री ऑनलाइन किए बिना ही फाइनल कर दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लापरवाही का द्योतक बताया है।

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निर्वाची पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी

आयोग ने मतगणना परिणाम के ऑनलाइन एंट्री नहीं किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांग कर उनकी भूमिका की भी जांच करने और इससे संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी से स्पष्टीकरण एवं संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर, संबंधित पदाधिकारी जिन्हें डाटा एंट्री का मिलान करना था तथा संबंधित मतगणना हॉल के सहायक निर्वाची पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

Source-hindustan