बिहार पंचायत चुनाव : बिहार में तीन स्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगी ये महिलाएं, जानिए आयोग की गाइडलाइंस

बिहार पंचायत चुनाव : बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं. हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों ने मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया है. चुनाव आयोग ने भी चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं. आयोग ने कुछ उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। चुनाव को लेकर आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और प्रस्तावकों की पात्रता तय कर दी है.

इसके तहत आंगनबाडी केंद्र में पदस्थापित सेवक एवं सहायिका किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और न ही चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवार के प्रस्तावक बन सकेंगे. इसके अलावा लोक अभियोजक न तो अपना नामांकन दाखिल कर पाएगा और न ही किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकेगा। साथ ही विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केन्द्रों पर मानदेय पर कार्यरत प्रशिक्षकों, पंचायत के तहत मानदेय एवं ठेके पर कार्यरत शिक्षा मित्रों, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवकों एवं दलपतियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण। शैक्षणिक-गैर-शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोइया और मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी, होमगार्ड और सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और न ही वे किसी पद के लिए किसी व्यक्ति के प्रस्तावक बन सकते हैं.

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