पटना. बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार बड़े फैसले ले रहा है. लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब मतदाता अपने हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं. जिसके पास मतदाता पहचान पत्र या फिर अन्य प्रमाणपत्र न हो तो उनके लिए हथियार का लाइसेंस और जमीन का कागजात भी मतदान के काम आ सकता है. पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और मतदान करें, इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है.
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पंचायत चुनाव में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब 16 दस्तावेजों को मंजूरी दी है. हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मतदान के लिए मंजूरी दी गई थी.
ये दस्तावेज दिखा कर सकेंगे वोटिंग
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए मान्यता प्राप्त दस्तावेज हैं- आधार कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मियों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद और विधायकों को जारी पहचान पत्र, फोटो लगा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस पासपोर्ट शैक्षणिक संस्थाओं से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र संपत्ति दस्तावेज और जमीन का केवाला. इन तमाम सूची में कोई भी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र है तो मतदान किया जा सकता है.
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Source-news 18