पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में आगामी पंचायत चुनावों में ईवीएम की खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों में ईवीएम की खरीद के लिए चुनाव आयोग से एनओसी नहीं मिलने के लिए बिहार राज्य चुनाव आयोग की ओर से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है।
याचिका में 21 जुलाई 2020 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए भाग को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के चुनाव आयोग को ईवीएम/वीवीपैट की आपूर्ति और डिजाइन से पहले भारत के चुनाव आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीद करने से पहले चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक पत्र भेजा गया था। लेकिन चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण राज्य चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।