बिहार पंचायत चुनाव : चुनाव आयोग ने जारी किया खास आदेश, जानिए क्या होगा नया?

बिहार में पंचायत चुनावों के लिए, अन्य राज्यों से आयातित सभी ईवीएम की 20 अगस्त तक प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलों को सभी ईवीएम की एफएलसी आयोजित करने का निर्देश दिया है। एफएलसी के संबंध में सभी जिलों को संबंधित ईवीएम निर्माण कंपनियों से तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की पहल करने का भी निर्देश दिया गया है। 20 अगस्त तक सभी जिलों में एफएलसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

आयोग सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन की विशेष निगरानी में ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित ईवीएम निर्माण कंपनियों के इंजीनियर सभी जिलों में जाकर जांच करेंगे. ईवीएम की जांच के दौरान प्रशासन के अलावा उक्त क्षेत्र के प्रमुख संभावित उम्मीदवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी 1 लाख 88 हजार ईवीएम की पहले स्तर पर जांच की जाएगी.

चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल एफएलसी के बाद ही होगा

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

प्रदेश के पंचायत चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चार पदों पर मतदान ईवीएम के माध्यम से होना है. जबकि शेष दो पदों पंच और सरपंच के लिए चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा. सूत्रों ने बताया कि प्रथम स्तर की जांच में ईवीएम पूरी तरह सही पाए जाने पर ही पंचायत चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा.