चुनाव आयोग का नया फरमान, मुखिया के घर के पास नहीं बनेगा बूथ ..!

चुनाव आयोग का फरमान, मुखिया के घर के 100 मीटर के दायरे में नहीं बनेगा बूथ ..!

बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 में घर के वर्तमान प्रमुख के सौ मीटर के भीतर कोई पोलिंग बूथ (बूथ) स्थापित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं लगाया जाएगा और किसी भी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, औषधालय, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथ स्थापित नहीं किए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पंचायत आम चुनावों के बारे में बूथ स्थापित करने का निर्देश दिया है।

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आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को बूथ गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। 2016 में हुए पंचायत आम चुनाव में, राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे।

आयोग के अनुसार, पहले बनाए गए बूथों की समीक्षा करके, जहां मतदान स्थल को बदलने की जरूरत है, जिलों को पूरे कारणों के बारे में आयोग को सूचित करना होगा और आयोग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही बूथ स्थापित किए जा सकते हैं। नया स्थान।

आयोग ने बूथों और अन्य प्रक्रियाओं के मसौदे के प्रकाशन के लिए समय निर्धारित किया है। सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा। राज्य में पंचायत आम चुनाव मार्च-मई, 2021 के बीच होने की संभावना है।

बूथों की सूची तैयार करने से संबंधित कार्यक्रम
आयोग द्वारा पहले अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन – 20.01.21 से 27.01.21 तक

मतदान केंद्रों की सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन और दावे और आपत्तियों की प्राप्ति – 28.01.21 से 11.02.21 तक

आपत्तियों का निष्पादन —- 29.01.21 से 13.02.21 तक

पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाने वाली सूची — 15.02.21 तक

मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग की मंजूरी — 17.02.21 से 24.02.21 तक

पूरे मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण —– 25.02.21 से 01.03.21 तक

पूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन — 02.03.21

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