Bihar Panchayat Chunav Breaking :  अब दागी मुखिया भी लड़ सकेंगे चुनाव, पढ़ें पंचायती राज विभाग का नया आदेश…

जिन मुखियाओं पर योजनाओं में कदाचार का आरोप लगाया गया है और पंचायती राज विभाग द्वारा उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। ऐसा मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि इस बार का पंचायत चुनाव लड़ सकता है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 10 मुखिया के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन पटना में 8 दागी मुखिया पर पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

पिछले एक महीने से पटना में आठ प्रमुखों के चुनाव को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन पंचायती राज विभाग ने अब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया है. इसलिए चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। इसमें पालीगंज, धनरुआ, पटना सदर, नौबतपुर और बिहटा प्रखंड के मुखिया शामिल थे. उन पर नाली गली और जल जीवन हरियाली मद में मिली राशि का दुरूपयोग करने का आरोप था। काम न होने पर भी कई मुखियाओं ने पैसे निकाल लिए थे।

कई प्रमुखों पर योजना के लिए अधिक पैसा देने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में जिला पंचायत राज अधिकारी की सिफारिश पर डीएम ने पिछले साल इन मुखियाओं पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था, लेकिन विभाग की ओर से न तो कोई फैसला लिया गया है और न ही इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है. इसलिए ऐसे प्रमुखों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है।

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