BIHAR PANCHAYAT CHUNAV : मतगणना स्थगित होने पर सील होंगे मतपत्र, आयोग के निर्देश…

BIHAR PANCHAYAT CHUNAV : बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दो दिन बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होनी है. प्रत्येक चरण के मतदान के साथ ही इसके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। ऐसे में अगर किसी कारण से मतगणना स्थगित करनी पड़ी तो मतपत्र और मतपत्रों को सील कर दिया जाएगा।

राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी निर्देश के तहत मतगणना को लेकर भी निर्देश दिए हैं. जहां तक ​​संभव होगा वोटों की गिनती लगातार की जाएगी। यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ती है, तो मतपत्रों और अन्य पत्रों को सील करके सुरक्षित रखा जाएगा। इस दौरान वहां मौजूद प्रत्याशी या उनके चुनाव एजेंट या काउंटिंग एजेंट अपनी मर्जी से उन पर अपनी मुहर लगा सकेंगे.

स्थगित मतदान के संबंध में चुनाव के बाद मतगणना की तिथि, समय एवं स्थान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा प्रत्याशी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता को सूचित किया जायेगा। ऐसी मतगणना का परिणाम निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा। आयोग के अनुसार, उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका चुनाव एजेंट या उसका मतगणना एजेंट अपने आधार के साथ मतपत्र की पुनर्गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकता है।

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चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए आवेदन आने लगे

चुनाव में उन्हें ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए कार्मिक प्रकोष्ठ में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। हालांकि, ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी है, उन्हें चुनाव के काम से दूर रखा जाएगा। गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जिसके पहले आवेदन करने वाले कर्मचारियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा. मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद ही कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से अलग किया जाएगा।

सभी प्रखंड मुख्यालयों में बने स्ट्रांग रूम

पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे. जिस प्रखंड में मतदान होना है, उस प्रखंड मुख्यालय में ही ईवीएम व मतपेटियां रखी जाएंगी. वहां एक ही प्रखंड मुख्यालय में ईवीएम और मतपेटियों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कर्मचारी उन्हें वहां से ले जा सकें. मतदान से एक दिन पहले कर्मचारियों को प्रखंड मुख्यालय पहुंचना होगा.