बिहार पंचायत चुनाव:आयोग का निर्देश, मतदाता सूची में ससमय संशोधन की प्रकिया पूर्ण हो…

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत सह जिला मजिस्ट्रेट को मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने और बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी के क्रम में दावा आपत्ति के समाधान के निर्देश दिए हैं। आयोग ने शनिवार को देर शाम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद और सचिव हरेंद्र राम और अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, बैठक में कहा गया कि 08 फरवरी तक किसी भी परिस्थिति में मतदाता सूची के दावे-आपत्तियों के आवेदनों को हल किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए जिलों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें संशोधित मतदाता शामिल होंगे। 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है।

आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया के दौरान दिशानिर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने स्तर से जांच करने के लिए कहा गया था कि मतदान केंद्र किसी भी पुलिस स्टेशन परिसर, किसी भी धार्मिक स्थल, प्रमुख के घर के 100 मीटर के दायरे में नहीं है। बैठक में, आयोग ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को अप्रैल-मई में आम चुनाव की संभावना के लिए तैयारियों में शामिल होने का निर्देश दिया।

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