बिहार में पंचायत चुनाव में दो या दो से अधिक बच्चों के माता-पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के बाद ही दो बच्चों से अधिक वाले माता-पिता को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन, अबतक इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सका है। आधिकारिक सूत्रों ने इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जारी चर्चा को भ्रामक और अफवाह बताया।
टीकाकरण से वंचित भी दे सकेंगे वोट
वहीं, पंचायत चुनाव के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गया मतदान भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि कोरोना टीकाकरण राज्य में सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में सभी व्यस्क नागरिकों को नि:शुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। किसी ने अबतक टीका का पहला डोज लिया है तो किसी ने दोनों डोज ले लिया है। कई लोग टीकाकरण को लेकर प्रयासरत हैं। ऐसे में किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 11 चरणों में चुनाव कराने को लेकर निर्णय लिए जाने के बाद संभावित उम्मीदवारों व उनके समर्थक गोलबंद होने लगे है। चुनाव को लेकर सभी दिशा-निर्देशों को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है।
Source-hindustan