बिहार में मेयर व डिप्टी मेयर समेत शहरी निकाय के अन्य पदों पर चुनाव की तैयारी अब शुरू होने लगी है. इस बार जनता सीधे अपने वोटों से इन जनप्रतिनिधियों को चुनेगी. जानिये चुनाव की तारिखों से जुड़ी जानकारी…
बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर इस बार सीधा जनता के वोटों से ही फैसला होना है. नगर परिषदों, नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के भाग्य का फैसला भी सीधे जनता ही करेगी. राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन ) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर दिया है. अब ये संशोधित कानून बिहार के सभी 263 नगर निकायों में लागू होगा. हालांकि अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा कब होगी और किस महीने मतदान कराये जाएंगे.
बिहार में मेयर-डिप्टी मेयर समेत शहरी निकाय के अन्य पदों पर चुनाव की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट चुका है. चुनाव के मद्देनजर नये गठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन हो चुका है. दावा आपत्तियां लेने की तैयारी अब शुरू हो सकती है. मार्च तक इस काम को पूरा करना है. वहीं चुनाव की घोषणा अप्रैल में हो सकती है और मई के अंतिम सप्ताह तक चुनाव कराये जाने की संभावना है.
बता दें कि मेयर-डिप्टी मेयर समेत अन्य पदों पर होने वाले इस बार के नगरपालिका चुनाव में बड़ा बदलाव होगा. जनता सीधे अपने वोटों से जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी. इस बार ये चुनाव पहले की तरह नहीं होगा. अभी तक जनता अपने वार्ड में पार्षद चुनती थी और वो पार्षद ही मेयर या डिप्टी मेयर आदि का चुनाव करते थे. लेकिन अब ये व्यवस्था सरकार ने एक अध्यादेश लाकर बदल दी है.
कानून में संशोधन के तहत नगरपालिका कानून की दो धारा में बदलाव किया गया है. धारा 23 (1) और धारा 25 में बदलाव कर दिया गया है. एक में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का तरीका तो दूसरे में पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को बदला गया है. जनता के द्वारा सीधे चुनकर आए मेयर और डिप्टी मेयर अब सीधे सरकार को अपना इस्तीफा सौंपेंगे.