Bihar News:High Court ने सरकार से पूछा- अब तक कितने टीके लगाए गए और आगे क्या की जा रही है व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के टीकाकरण का विस्तृत ब्यौरा पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि अब तक कितने टीके लगाए जा चुके हैं और आगे क्या व्यवस्था की जा रही है।

साथ ही ऑक्सीजन की जरूरत और स्टोरेज करने के बारे में भी ब्यौरा देने का आदेश दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई की। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि राज्य स्वयं कितना ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और उसके रखने की क्या व्यवस्था है। साथ ही यह भी बताने को कहा कि राज्य में कहां से और कितने ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है।

इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार से मिल रही ऑक्सीजन को स्टोरेज करने के लिए टैंक नहीं है। राज्य अपने स्तर से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पीएमसीएच में लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल एनएमसीएच में लगाया जायेगा और फिर पीएमसीएच में स्थापित किया जायेगा।

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

बिहटा ईएसआईसी पर आज सुनवाई
दूसरी ओर गंगा नदी में कोविड मरीजों के शवों के बहाने से हुए प्रदूषण से सम्बंधित दायर एक अर्जी को कोर्ट ने निष्पादित करते हुए कहा कि इसके लिए अलग से याचिका दायर करे। कोर्ट इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 जून को करेगी। वहीं बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल से जुड़े मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी।

वहीं, कोरोना से हुई मौत के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए एक समय देने की मांग कोर्ट से की। कोर्ट को बताया गया कि 30 जिलों से अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। अगली तारीख पर पूरा ब्यौरा पेश किया जायेगा। बक्सर जिले में अब तक एक लाख 77 हजार 7 सौ 80 का वैक्सीनेशन किया जा चुका है।

Source-hindustan