बिहार में शिक्षकों की कमी दूर करने को बहाल होंगे हाइस्कूल और इंटर कॉलेजों में रिटायर्ड शिक्षक…

पटना-नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, 5628 हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त शिक्षकों को काम पर रखा जाएगा।

इन स्कूलों में वे मिडिल स्कूल भी शामिल हैं, जहाँ इस साल नौवीं की पढ़ाई शुरू होनी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है। इसके लिए औपचारिक रूप से प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है।

प्रस्ताव में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों को हर कार्यदिवस में 900 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि, एक महीने में अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे। ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

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इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षा विभाग द्वारा पहले दो प्रस्तावों को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के 32,916 पद सृजित किए गए हैं, लेकिन तकनीकी बाधाओं के कारण नियोजन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

नए संकल्प के अनुसार, ऐसे शिक्षकों को कोई सरकारी भत्ता नहीं दिया जाएगा जो अनुबंध पर नियुक्त हैं। यदि उनका कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो एक महीने का मानदेय देकर अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा। सेवा शुरू करने से पहले, इन शिक्षकों को एक हलफनामा देना होगा कि वे भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे।

  आवश्यक योग्यता और शर्तें

  1.   – शिक्षित शिक्षक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए

  2.   – ऐसे आवेदक राज्य या केंद्र में पेंशनर होने चाहिए।

  3.  – स्नातक और बी.एड.

  4.   – इस योग्यता वाले प्राथमिक या मध्य विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक भी मान्य होंगे।

  5.   – अधिकतम आयु 65 वर्ष

  6. – यह चयन पहले दो वर्षों के लिए या उक्त पद पर शिक्षक की नियुक्ति तक होगा। यह अधिकतम आयु 67 वर्ष के लिए मान्य होगी।

  7.   – चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।

  चयन प्रक्रिया

विज्ञापन प्रकाशित कर औपचारिक सूचना सार्वजनिक की जाएगी। आवेदन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जमा करने होंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक पोस्टिंग के लिए अपने प्राथमिकता वाले जिले को भी बताएंगे। आवेदनों की जांच के लिए जिला स्तर पर एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल को विषयवार बनाया जाएगा।

  ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे

  1.   – जिनके पास निगरानी का मामला है

  2.   – विभागीय कार्यवाही चल रही है

  3.   – विचाराधीन कोई भी गंभीर आरोप

  4.   – जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है