बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के लिए जारी किया आदेश,जाने विशेष

बिहार में, शिक्षा विभाग की योजना प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास चयन प्रक्रिया में कोई सगा संबंधी उम्मीदवार नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने यह आदेश शुक्रवार को 2018 लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में जारी किया है।

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शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, संजय कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अध्यक्षों, सदस्यों और व्यक्तियों को इस आशय का एक घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास चयन प्रक्रिया में कोई पारिवारिक उम्मीदवार नहीं है । प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि 28 अगस्त 2018 को लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, अरुण कुमार वर्मा बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, औरंगाबाद की सुनवाई के बाद, यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। चयन समिति के सदस्य या सदस्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उनके परिजन की बात पर विचार किया जाए।

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प्रमुख सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव, सभी निदेशकों, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों (आरडीडीई), सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ), सभी कार्यक्रम अधिकारियों ( PO), सभी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इस निर्देश का सख्ती से पालन करें और अपने अधीनस्थों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें।