Bihar में रियल एस्टेट सेक्टर के नेता घरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने चल और अचल संपत्ति को सील करने और कंपनी के एमडी सहित सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों के सभी खातों को सील करने का आदेश दिया है। वहीं, पाटलिपुत्र कॉलोनी, 15 स्थित आवासीय भवन में संचालित होने वाले रुबन के कोविद अस्पताल को भी अगले आदेश तक तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है।
Bihar रेरा के अध्यक्ष अफ़ज़ल अमानुल्लाह और सदस्य आरबी सिन्हा की खंडपीठ ने सुमन कुमार और अन्य बनाम लीडिंग होम्स कंपनी के मामले में 10 फरवरी को सुनवाई के दौरान ये अंतिम आदेश जारी किए। पर जा रहे हैं कंपनी पर उपभोक्ताओं से पैसे लेकर फ्लैट या मकान नहीं देने का आरोप है।
RERA ने कंपनी के एमडी आलोक कुमार को पाटलिपुत्र कॉलोनी में संपत्ति में दो करोड़ और पांच लाख के डिमांड ड्राफ्ट को तुरंत जमा करने का निर्देश दिया, जो उन्होंने रुबन अस्पतालों को बेच दिया है। ताकि लोगों को उनके पैसे वापस मिल सकें। पीठ ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि प्राधिकरण के निर्देश के बावजूद, एमडी ने RERA में चार करोड़ पांच लाख में से केवल दो करोड़ जमा किए।
प्राधिकरण ने कंपनी के एमडी आलोक कुमार, उनकी पत्नी विजयराज लक्ष्मी और बेटे के साथ ही निदेशक पदुम सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की चल-अचल संपत्ति के साथ-साथ उनके सभी बैंक खातों को भी जब्त कर लिया है। यही नहीं, कंपनी के पूर्व निदेशकों राणा रणवीर सिंह, अलका सिंह, शिखा सिंह, केशव शंकर और उनके जीवनसाथी और बच्चों के पास भी चल-अचल संपत्ति है और अगले आदेशों के लिए शेरा द्वारा खातों को जब्त कर लिया गया है।
RERA ने रूबन अस्पताल को वहां संचालित कोविद अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया है, जब तक कि पायनियर होम्स से खरीदी गई आवासीय संपत्ति में RERA के आदेश या सक्षम प्राधिकारी से आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं मिल जाती।