बिहार सरकार के हाई स्कूल और प्लस 2 में छठे चरण के तहत चल रहे 30 हजार 20 शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए 4 फरवरी को निर्णय लिया जा सकता है। उस दिन पटना उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि जुलाई 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में थी जब पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई थी। हालांकि, अदालत ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति से पहले उससे आदेश लेने का निर्देश दिया।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को नियुक्ति की अनुमति देने के लिए अदालत से आग्रह करेगा। निदेशालय में मंगलवार को इस संबंध में एक हलफनामा तैयार किया गया। यदि अदालत अनुमति देती है, तो चयनित उम्मीदवारों के लिए डेढ़ साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। साथ ही, राजकीय हाईस्कूल और प्लस टू में तीस हजार शिक्षकों को एकमुश्त मिलेगा।