Bihar Lockdown Rule: लॉकडाउन में निजी वाहन चलाने के लिए e-pass जरूरी, जानें ऐसे करें आवेदन…

पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, बिहार में 5 से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सरकार ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिनका अगले 10 दिनों तक पालन करना होगा। इस दौरान, आपके लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सड़क पर कौन से वाहन चलेंगे और इसके लिए क्या करना होगा। बिहार सरकार की ओर से वाहन चलाने का आदेश जारी किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहनों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों के वाहनों और उनके कर्मियों के निजी वाहनों, ई-पासों से प्राप्त निजी वाहनों और सभी प्रकार के माल वाहनों के लिए छूट होगी। इन्हें छोड़कर, लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर किसी अन्य प्रकार के वाहनों को नहीं चलाया जा सकता है। सरकार ने एक विशेष आदेश भी निकाला है। किसी विशेष कार्य के लिए निजी वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। शर्त यह होगी कि इसके लिए आपको जिला प्रशासन से पास लेना होगा। निजी वाहनों के लिए ई-पास जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

स्टेप बाइ स्टेप ऐसे करें आवेदन

Step 1- सरकार की serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन देना होगा, जिसके बाद प्रशासन ई-पास जारी कर देगा।

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Step 2- जैसे ही इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन पत्र आ जाएगा। जिसमें जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं उसे भरना होगा।

Step 3- आवेदन पत्र की सभी भरी गई जानकारी को देख कर प्रीव्यू देखने के बाद जो भी ज़रूरी कागजात मांगे गए हैं उसे अटैच कर सबमिट कर देना होगा।

डाक से मिलेगी सूचना

आपके भरे ऑनलाइन आवेदन जिला प्रशासन के पास जाने के बाद अगर स्वीकृत हो जाता है तो ई पास निर्गत कर दिया जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड , ईमेल या मोबाइल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त होगी। इस ई-पास का प्रिंट लेकर आप सफ़र कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है।

देनी होगी ये जानकारियां

  1. – अपने बारे में और वाहन की पूरी जानकारी
  2. – कहां जाना है। कब से कब तक जाना है। प्रयोजन क्या है।
  3. – यात्रियों की संख्या। आने और जाने की तारीख।
  4. – शहर या गांव, क्या घर के किसी सदस्य ने पिछले तीन माह में विदेश यात्रा की है।
  5. – घर में कोई कोरोना पॉज़िटिव है, अगर है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी।
  6. – घर के किसी सदस्य ने पिछले तीन माह में बिहार के बाहर यात्रा की है।
  7. ये कुछ जानकारियां आपको देनी हैं। अगर आपने पूरी जानकारी और सही जानकारी दी तो आपको ई-पास जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने निजी वाहन से सफ़र कर सकते हैं।

Source-news18