Bihar Lockdown New Guidlines : बिहार में लॉकडाउन के दौरान मिली कुछ राहत, दी गई छूट..

Bihar Lockdown New Guidlines : सरकार ने लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी पशु चिकित्सालय और क्लीनिक खोलने का आदेश दिया है. इसी तरह एनिमल पैथोलॉजिकल लैब को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं, लॉकडाउन में मछली, मुर्गी पालन, मांस और अंडे की बिक्री पर दी जाने वाली छूट संबंधित समय सीमा में होगी. पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जानवरों से जुड़ी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है. पशु दवा भंडार, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी खुले रहेंगे। राज्य के भीतर और बाहर पशु सेवा आदि से जुड़े पशु चिकित्सा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पालतू पशुओं और पक्षियों (उपकरणों के सामान) की आपूर्ति भी जारी रहेगी। संबंधित दुकानें भी खुलेंगी। पशुओं के चारे से जुड़े वाहनों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा।

यह भी पढ़ें:-BIHAR NEWS: तेजस्वी यादव और सांसद पशुपति के लापता होने पर लगे पोस्टर, रखा गया 51 हजार का इनाम..!

 

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

लगातार मिल रही थी शिकायतें

दरअसल, मवेशियों के लिए चारे, मांस-मछली की दुकानों, जानवरों की आवाजाही आदि की समस्या थी। सरकार को इससे जुड़ी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। ऐसे में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉ. एन. सरवन कुमार ने जनहित में विभाग के अंतर्गत गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सभी डीएम एसएसपी को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें:-Big Bihar Politics: RJD ने खोजा पप्‍पू यादव की गिरफ्तारी का लालू-तेजस्‍वी कनेक्‍शन, निशाने पर आए CM नीतीश कुमार।

 

शहर के स्थानीय मजदूरों को पशु फार्मों पर करना होगा काम:-

स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी। मुर्गी और मछलियों का चारा और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामानों की ढुलाई जारी रहेगी। गौशाला सहित पशु आश्रय गृह के संचालन एवं चारा परिवहन में छूट रहेगी। गृह विभाग द्वारा 13 मई को जारी आदेश में निर्धारित समय के अनुसार पोल्ट्री, अंडा, मांस और मछली की दुकानें खुली रहेंगी.

यह भी पढ़ें:-Lockdown Breaking: डीएम और एसपी को राज्य सरकार का निर्देश, इन चीजों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं..

 

मांस और मछली के सेवन से नहीं फैलता कोरोना वायरस

सरकार ने दो टूक कहा है कि मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, मांस और मछली के सेवन से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। इस कारण इनसे जुड़े वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। हैचरी में उत्पादित मुर्गियों और अंडों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में ले जाया जाता रहेगा। अंडे की बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले कैरेट बॉक्स आदि के निर्माण के लिए कच्चे माल के परिवहन पर भी छूट है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण स्थलों पर उपलब्ध स्थानीय श्रमिकों से पशुधन फार्मों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे श्रमिकों की आवाजाही में छूट है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए निर्धारित दूरी का पालन करना होगा।