Bihar Big Breaking: बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित, जानें क्या है नया विधेयक।

बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक-2021 मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के कारण इस विधेयक को सदन में मौजूद सदस्यों ने बिना किसी संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा किए ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। संशोधन के बाद अब जिला परिषद के कार्यों की निगरानी उप विकास आयुक्त की जगह मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेंगे. कई अन्य संशोधन भी किए गए हैं।

सम्राट चौधरी ने कहा कि कोरोना के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके. संविधान में तीन स्तरीय पंचायत के कार्यकाल को पांच साल के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संशोधन का यह ऐतिहासिक फैसला इसलिए लिया ताकि पंचायती राज व्यवस्था को निचले स्तर पर बहाल किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं. सरकार ने अध्यादेश लाकर पहले संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण उनके स्थान पर परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है.

आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी संशोधन बिल, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल-2021 को भी सदन से मंजूरी मिल गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश करते हुए शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यह शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बिहार को खोया गौरव वापस लाएगा। उन्होंने कहा कि यह अन्य विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग है। मेडिकल और इंजीनियरिंग विषयों के कॉलेज अब आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से अलग हो जाएंगे। वर्ष 2008 में इस विश्वविद्यालय के संबंध में अधिनियम में संशोधन किया गया है। कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष सोच है। इसका नाम ही अपने आप में एक अनोखेपन का आभास देता है। कहा कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, नदी अध्ययन, भूगोल, कला-संस्कृति, स्टेम सेल से संबंधित अत्याधुनिक विषयों में उच्चतम स्तर का अध्ययन और शोध होगा।

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