बिहार में सरस्वती पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. कोरोना को देखते हुए सरस्वती पूजा के दौरान जुलूस और डीजे पर रोक रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राज्य प्रशासन ने लोगों से यथासंभव अपने-अपने घरों में ही पूजा करने और सामूहिक पूजा के दौरान भीड़ भाड़ नहीं करने की अपील की है.
पूजा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक
पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने सरस्वती पूजा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है. इस दौरान सरस्वती पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की गयी. विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गयी.
सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं
बैठक में जानकारी दी गई कि छह फरवरी तक धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थल पर मात्र आंतरिक पूजा ही पुजारी द्वारा की जा सकती है. स्कूल-कॉलेज छह फरवरी तक बंद हैं और इंटर की परीक्षा भी हो रही है, इसलिए स्कूल कॉलेज में पूजा की अनुमति नहीं होगी.
सशर्त पूजा करने की अनुमति
प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर छोटे स्तर पर सशर्त पूजा करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. जुलूस नहीं निकाले जाएंगे. साथ ही डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.