पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अनुदान पर रोक लगाई जाएगी। सभी 229 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान देने की शर्त तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अनुदान की शर्त पूरी नहीं करने वाले कॉलेजों की संबद्धता भी शिक्षा विभाग रद्द करेगा।
शिक्षा विभाग के पोर्टल पर संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि सोमवार तक है। इसके बाद आवेदन नहीं करने वाले कॉलेजों पर संबद्धता के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार से मिलने वाले अनुदान की बर्बादी को रोका जा सके और कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभाग की मान्यता के लिए 18 अक्टूबर तक डिग्री कॉलेजों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव के साथ इसे 15 जनवरी तक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन भेज देगा। संबद्धता देने की प्रक्रिया 16 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। डिग्री कॉलेजों की भूमि और भवनों की जियो-टैगिंग की जाएगी ताकि इसकी ठीक से जांच हो सके।
शिक्षा विभाग ने कुलसचिवों को सभी डिग्री कॉलेजों को संबद्धता देने से लेकर परिणाम के आधार पर अनुदान देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए शिक्षा सचिव द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि संबद्ध डिग्री कॉलेजों को सशर्त अनुदान देने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. इसलिए इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें।
कॉलेज संचालकों को संबद्धता व अनुदान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर आना होगा। इस प्रणाली के तहत कॉलेजों को अपने द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन जानकारी, शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन का भुगतान, उपयोगिता प्रमाण पत्र, ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट और अन्य जानकारी ऑनलाइन देना अनिवार्य है।