पटना। राज्य सरकार ने अनुबंध पर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण पत्र के नियमों को सख्त कर दिया है।
नियुक्ति से पहले उम्मीदवार जो चरित्र प्रमाण पत्र देगा, अब डीएम-एसपी के स्तर से जांच की जाएगी। सोमवार को, सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न सेवाओं-संवर्गों के पदों पर रोजगार के लिए उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन के नियमों को फिर से निर्धारित किया है। अब, उम्मीदवार को रिकॉर्ड की जांच के लिए उसे दिए गए फॉर्म को भरना होगा।
यदि किसी उम्मीदवार पर कोई मामला है, तो उसे इसका उल्लेख करना होगा। किसी भी जानकारी को छिपाना कदाचार माना जाएगा। उम्मीदवार द्वारा दिए गए सत्यापन फॉर्म को डीएम-एसपी को भेजा जाएगा। वह इसकी जांच पुलिस या सीआईडी थाने से करेगा।
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इसके बाद, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही योजना बनाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, डीजीपी, आयुक्त और डीएम को पत्र भेजा है ताकि इस आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
विभाग ने इस संबंध में एक प्रमाण पत्र भी जारी किया है। जिसमें आपको किसी भी आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले के बारे में शिक्षा की तारीख पर भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। प्रमाण पत्र में आवेदक का फोड़ा भी होना चाहिए।
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