पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार गैर-आरक्षित वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी देगी। उन्हें गैर-आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनकी जाति का उल्लेख होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया हैं। आदेश की एक प्रति सभी जिलाधिकारियों और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर निदेशक को दे दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उसके बाद गैर-आरक्षित श्रेणी के लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जांच के बाद आर्थिक रूप से कमजोर पाए जाने पर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा।
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जनसंख्या कर का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है : राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के उद्देश्य से पूरी आबादी को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक श्रेणी उन लोगों की है जो पहले से ही आरक्षण की श्रेणी में हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। दूसरी श्रेणी उच्च जाति समुदाय की है। इनमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, सैय्यद, शेख और पठान शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल सामान्य प्रशासन विभाग को सिंधी और खत्री जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की थी।
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गैर-आरक्षित श्रेणी की पहली सूची होगी : अभी तक बिहार में गैर-आरक्षित श्रेणी की कोई सूची नहीं है। सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि वे सभी जातियां जो पहले से किसी आरक्षित वर्ग की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें गैर-आरक्षित श्रेणी की सूची में शामिल किया जाए। यह होगी नई सूची प्रशासनिक सुधार मिशन को गैर-आरक्षित वर्ग के लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। इसमें आवेदक की जाति का उल्लेख होगा।
आरक्षण का लाभ देने की आवश्यकता : राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 फरवरी 2019 को इस संबंध में आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। ताजा आदेश के बाद अब जोन में तैनात सक्षम अधिकारी इन वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में दाखिले का लाभ मिलेगा।