Big Breaking: बिहार कोरोना केस अपडेट।पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक बिहार के मुख्य सचिव से पूछा है कि वे बताएं कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक और राज्य में अब तक की दूसरी खुराक कितने लोगों को मिली है। कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाना बाकी है। सरकार के पास कितने टीके उपलब्ध हैं और राज्य के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए कितनी खुराक की आवश्यकता है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने बिहार सरकार के संकट प्रबंधन समूह और उसके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का भी निर्देश दिया। दिया गया है
पीठ ने सरकार से इस बात की जानकारी मांगी है कि क्या राज्य में पर्याप्त ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त टैंकर काम कर रहे हैं। अदालत ने उन सभी टैंकरों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जो वर्तमान में चल रहे हैं।
अदालत ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तैनात किसी भी अधिकारी को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। सभी अधिकारी अपना काम करते रहें और अद्यतन और सही आंकड़े उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते रहें।
पीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जानकारी मांगी है कि किस तरह से पीपीई किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उसका संक्रमण न फैले।
पीठ ने सरकार से कहा कि ये सभी चीजें बिना शपथ पत्र के भी अदालत को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी