Big Breaking: शिक्षक आश्रितों को अब नहीं मिलेगी अनुकंपा नौकरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए वजह

राज्य संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (परियोजना विद्यालयों सहित) में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, राज्य के कर्मचारी, संभागीय, जिला संवर्ग की मृत्यु के बाद आश्रितों को रोजगार/नियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी ) राज्य की। उसका है। यह सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2006 से उक्त श्रेणी के शिक्षकों के पद की मृत्यु को देखते हुए संभाग संवर्ग या जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी. इस तिथि के पूर्व मृत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी के आश्रित, जिनके आश्रितों को 1 जुलाई 2006 से पूर्व जिला अनुकंपा समिति जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कक्षा 3 या 4 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, वे आश्रित नियमित हैं। कक्षा 3 या 4 में। वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 से की जानी चाहिए।

जिला स्तरीय अनुकंपा समिति द्वारा कक्षा-3 या 4 के पद पर 1 जुलाई 2006 से पूर्व अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर सहायक के पद पर 1 जुलाई 2006 के बाद नियमित वेतनमान पर नियुक्त आश्रितों को जिला या संभाग संवर्ग के शिक्षक। यदि उनकी नियुक्ति हो गई है तो उन्हें कक्षा 3 और 4 के विरुद्ध नियुक्त किया जाना चाहिए।

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इस तिथि के पूर्व सेवाकाल के दौरान मृत

प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आश्रितों के आश्रितों को की गई अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों द्वारा पंचायत-नगर शिक्षक को रोजगार नियमों के आलोक में इंटरमीडिएट पास करने पर प्रशिक्षण योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा। मूल श्रेणी के पद पर नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता के अनुसार संबंधित आश्रित क्रमशः स्कूल सहायक या स्कूल परिचारक के पद पर रोजगार के पात्र होंगे।