Big Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को दी आदेश , कहा- ऐसी स्थिति न बनाएं कि हमें सख्त रुख अपनाना पड़े..

ऑक्सीजन सप्लाई मामले पर केंद्र द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में, केंद्र ने कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदान करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही, अदालत ने दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिया और कहा कि केंद्र को ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए कि हमें कड़ा रुख अपनाना पड़े। ऑक्सीजन सप्लाई मामले पर केंद्र द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल, अपनी याचिका में केंद्र ने कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

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कर्नाटक का मामला

अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए केंद्र को कोविद -19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य को आवंटित तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के 965 मीट्रिक टन को बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने के लिए कहा। कर्नाटक मामले में, अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कारण बताते हुए आदेश दिया है। राज्य को 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद केंद्र को यह आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को राज्य सरकार से बात करके मामले को सुलझाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था।

दिल्ली को हर दिन 700 एमटी ऑक्सीजन मिलती है

इसके बाद, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली को अगले आदेश तक हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश दिया। दिल्ली की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को दिल्ली को आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक, दिल्ली सरकार को 86 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है और 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “हम दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहते हैं और हम इसे कड़ाई से नहीं करना चाहते हैं।” दिल्ली सरकार ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे अदालत के आदेश के बावजूद 700 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिली।

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