प्राइवेट कंपनी (Private company) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath Government) ने आज बड़ा ऐलान किया. सरकार ने इन कंपनियों के ऐसे सभी कर्मचारियों को 28 दिनों का वेतन और छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, जिन्हें कोरोना संक्रमण (Corona infection) हुआ हो. सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.
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मुख्य सचिव श्रम ने जारी किया निर्देश
यूपी के अपर मुख्य सचिव श्रम ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी यह आदेश लागू होगा. उन्हें भी कोविड-19 पॉजिटिव होने पर वेतन और छुट्टी दी जाएगी. इसके लिए सभी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा.
कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट पेश करनी होगी
सरकार के आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है और वे आइसोलेशन में रखे गए हैं, उनके नियोजकों की ओर से 28 दिन का वेतन और अवकाश दिया जाए. सरकार ने इसके लिए शर्त भी रख दी है. इसके मुताबिक वेतन और छुट्टी का लाभ पाने के लिए ऐसे कर्मियों को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट जमा करनी होगी. ये कर्मचारी अपने दफ्तर में ही सक्षम पदाधिकारी को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा.
अस्थायी रूप से बंद संस्थान पर भी लागू होगा यह निर्देश
योगी सरकार के नए आदेश का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनके संस्थान या प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठान और कारखानों को राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थायी रूप से बंद कराया गया है, उनके कर्मचारियों को भी बंदी अवधि का वेतन और छुट्टी का लाभ देना होगा. सरकार ने इस आदेश के साथ-साथ कोरोना से बचाव का भी निर्देश दिया है. इसके तहत ऐसी दुकानों, अधिष्ठानों और कारखानों, जहां 10 या उससे अधिक मजदूर-कामगार काम करते हैं, उन्हें कोविड महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.