बेकाबू कोरोना के कारण, बिहार में आज से कई नियम बदल गए हैं। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए, पूरे बिहार में अब एक रात का कर्फ्यू लागू किया गया है। यह रात में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध 15 मई तक चलेगा। स्थिति को देखते हुए डीएम को सभी जिलों में धारा 144 लागू करने का अधिकार दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सीएम नीतीश कुमार) ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सभी जिलों के डीएम के साथ रविवार को गहन समीक्षा बैठक की। चार घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन समीक्षा की गई।
इसके बाद, संकट प्रबंधन समूह की बैठक में मंथन के बाद, राज्य में सभी महत्वपूर्ण चीजों और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए एक अंतिम निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सीएम सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों की घोषणा की।
बिहार में 15 मई तक ये सभी चीजें बंद
बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, बगीचे, क्लब और अन्य सभी स्थान 15 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम को पांच बजे तक खुले रहेंगे और पहले की तरह, केवल एक-तिहाई श्रमिक दैनिक दर पर आएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी होटलों, ढाबों, भोजनालयों और अन्य स्थानों से भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, इन जगहों से घर या होम डिलीवरी लेने की सुविधा रात में नौ बजे तक जारी रहेगी। पहले, दुकानें, फल और सब्जी बाजार और अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो शाम सात बजे तक खुले रहते थे, अब शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। बिहार के सभी धार्मिक स्थलों को भी 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है।
शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल
किसी भी सरकारी या निजी सार्वजनिक कार्यक्रम या आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। हालांकि, शादियों, श्रद्धा, पूजा, अंतिम संस्कार जैसी घटनाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या को नियंत्रित करते हुए 50 से घटाकर 25 कर दिया गया है। इसी तरह, शदी-विवाह और श्राद्ध के कार्यक्रम में लोगों की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी गई है।
इन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा
इन सभी प्रकार के प्रतिबंध सामान्य, पुलिस, फायर, बैंक, पोस्ट, एम्बुलेंस, ई-कॉमर्स गतिविधियों सहित सभी आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, जिले के भीतर अधिक सार्वजनिक परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक महीने का अतिरिक्त वेतन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पिछली बार की तरह, डॉक्टर सहित सभी मेडिकल स्टाफ को कोरोना अवधि में एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष आदेश जारी किया गया है।
Source-prabhat khabar