बैंक-वाहन, डीएल से संबंधित कई नियम कल से बदल दिए जाएंगे

कोरोना युग में, सरकार ने कई चीजों पर रियायतें दीं, जिनकी समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। वहीं, 1 अक्टूबर से कई नियम बदले जा रहे हैं, जिनमें बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न शामिल हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह के बदलाव हुए और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

कर्ज होंगे सस्ते
SBI लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने जा रहा है। इससे ग्राहक 0.30 प्रतिशत तक सस्ती दरों पर घर और ऑटो ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी इसी फैसले को लागू करेंगे।

न्यूनतम बैलेंस पर राहत
SBI मेट्रो शहरों में मिनिमम बैलेंस लिमिट को 5000 से घटाकर तीन हजार करने जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम संतुलन बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप कम शुल्क लगेगा। जहां पहले 75 प्रतिशत से कम राशि 80 रुपये और जीएसटी लगती थी, अब केवल 15 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा। 50 से 75 प्रतिशत राशि की कटौती पर 12 रुपये और जीएसटी लगेगा, जो वर्तमान में जीएसटी के साथ 60 रुपये है।

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

नए वर्ग में डी.एल.
ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र रंग, रूप, डिजाइन और सुरक्षा सुविधाएँ पूरे देश में एक जैसी होंगी। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंड ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब डीएल, आरसी का रंग हर राज्य में एक जैसा होगा और उनकी छपाई भी एक जैसी होगी।

सशस्त्र बलों को लाभ
वर्तमान में, अगर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवा को सात साल पूरे हो जाते हैं, तो उसकी मृत्यु की स्थिति में, परिवार को अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत, भले ही कर्मचारी ने लगातार सात साल की सेवा पूरी नहीं की हो, उसके परिवार को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

नया GST रूप
50 मिलियन से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म में बदलाव किया जाएगा। उन्हें अनिवार्य रूप से GST ANX-1 फॉर्म भरना होगा, जो GSTR-1 की जगह लेगा। जनवरी 2020 से छोटे व्यापारियों के लिए यह फॉर्म अनिवार्य कर दिया जाएगा।

उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट
दिल्ली में ट्रेनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए, वाहन पर इस नंबर प्लेट का होना आवश्यक है। प्लेट के अभाव में एक से पांच हजार रुपये का चालान लिया जाएगा।

कोई सड़क के किनारे की जाँच नहीं
अब ट्रैफिक पुलिस लोगों को नहीं रोकेगी और गाड़ियों के कागजात की जांच करेगी। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से यातायात नियमों को लागू किया जा रहा है। वाहनों के पंजीकरण संख्या के माध्यम से दस्तावेजों का ई-सत्यापन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, ई-चालान उन वाहनों को भेजा जाएगा जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। यही नहीं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने पर एक हजार से 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

आज आखिरी दिन है
मुफ्त गैस सिलेंडर
कोरोना अवधि में, अप्रैल के बाद से, गरीबों को मुफ्त में उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, जिनकी समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। यानी कल से कोई मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं होगा।

आय कर रिटर्न
जुर्माना के साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। कोरोना युग में इसे दो बार बढ़ाया गया है, अगर यह अब नहीं बढ़ा है और आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह एक समस्या होगी।

अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना लेने वाले लोगों को अपने भोजन को नियमित करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको आगे जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऑटो-डेबिट सुविधा जून 2020 तक बंद कर दी गई थी।

राशन कार्ड-आधार लिंक
खाद्य मंत्रालय ने कोरोना अवधि में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। आप बुधवार तक केवल राशन कार्ड और आधार लिंक कर सकते हैं।

Leave a Comment