पटना : राज्य में नियोजन इकाइयों के मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाल करने और उनके लिए सृजित पदों का रास्ता साफ हो गया है। महालेखाकार, बिहार ने शिक्षा विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। हाल में शिक्षा विभाग ने 1172 विद्यालय सहायक (लिपिक) और 1129 विद्यालय परिचारी (आदेशपाल) पदों का सृजन कर विभागीय सहमति ली थी और इस पर वित्त विभाग से सहमति लेकर महालेखाकार के पास भेजा था।
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50 फीसद पदों पर अनुकंपा बहाली सुनिश्चित होगी
शिक्षा विभाग के उप सचिव अशरद फिरोज के मुताबिक राज्य में विद्यालय सहायकों एवं परिचारियों के 50 फीसद पदों पर अनुकंपा बहाली सुनिश्चित होगी। सेवाकाल में नियोजन इकाइयों के मृत शिक्षकों के आश्रित नियत वेतन पर बहाल किए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए आश्रित को उसी नियोजन इकाई में अनुकंपा बहाली के लिए आवेदन करना होगा जहां पर उनके अभिभावक बहाल थे। यह व्यवस्था सभी राजकीयकृत माध्यमिक एवं उ’च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू की गई है। नियत वेतन के तहत अनुकंपा पर बहाल विद्यालय सहायक को प्रतिमाह 16,500 रुपये तथा विद्यालय परिचारी को हर माह 15,200 रुपये मिलेगा।
विदित हो कि इसके पहले एक आदेश में बिहार सरकार ने अनुकंपा पर होने वाली बहाली के मामले में अधिकतम संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया है। वहीं इस आदेश से पहले सरकारी सेवकों के निधन की हालत में उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आदेश में लिपिकीय पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में उपलब्ध पदों के प्रतिशत का बंधन समाप्त कर दिया गया है। इसपर विभिन्न विभाग कोटे से बहाली के लिए संख्या निर्धारित करते थे। वहीं संख्या से अधिक बहाली की नौबत आई तो आश्रितों को इंतजार करना पड़ता था।
Source-jagran