कोर्ट का अजब-गजब फैसला ! मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर पांच फलदार पौधे लगाने हैं। कोर्ट के इस फैसले की सराहना की जा रही है. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना कितना जरूरी है इसकी एक झलक इस फैसले में देखने को मिलती है।
झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम द्वारा फूलपारस थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना में उपकारा के तीन बंदियों को अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर 10 हजार रुपये के मुचलके के साथ पांच फलदार पौधे लगाने का निर्देश देते हुए सशर्त जमानत दे दी गयी है।
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बाराबिंद सरहान थाना क्षेत्र के वालुआ गांव निवासी फूलपरास थाना मामला संख्या 122/20 दिनांक 26 मार्च 2020 को थाना में आवेदन करते समय दीपक कुमार सरहान उर्फ प्रियांश कुमार, राजेंद्र सरहान व लाल सहित कुछ अन्य लोगों पर आरोपित किया गया. अपने गांव वावू उर्फ संतोष कुमार सरहान। उस पर घुसपैठ और मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में दीपक, राजेंद्र और लाल बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
ये तीनों आरोपित 20 मार्च 2021 से उपकारा में बंद थे। अधिवक्ता ने एडीजे कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अर्जी दी थी। एडीजे अविनाश कुमार प्रथम की अदालत ने तीनों आरोपियों को दस-दस हजार रुपये का मुचलका जमा करने, सार्वजनिक स्थानों पर पांच फलदार पेड़ लगाने और अदालत में फोटो जमा कराने का आदेश देते हुए जमानत मंजूर कर ली.
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