Alert ! बिहार में सफर के दौरान खाया पान-गुटखा तो भरना होगा भारी जुर्माना, जानें नीतीश सरकार का नया नियम..

Alert ! पटना। अगर आपने यात्रा के दौरान बस, ऑटो के साथ-साथ पान, गुटखा, तंबाकू का सार्वजनिक परिवहन में सेवन किया है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण के दौरान, परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है।

परिवहन विभाग ने आदेश दिए हैं कि यदि आप बसों, ऑटो, ई-रिक्शा में यात्रा कर रहे हैं, तो पैन, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज करें। अगर आप इन सभी खातों से पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। न केवल जुर्माना, बल्कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए सभी जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

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दरअसल, यह कदम कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी एक दिशानिर्देश जारी किया है। एक दिन में केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को ट्रेनों में समायोजित किया जाना है। हर यात्री को बैठने से पहले स्वच्छता करना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस भी तैनात की गई है।

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परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम और एसपी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कठोर जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मोटर चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं जो इसका पालन नहीं करेंगे। संजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के दौरान कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है और बड़ी संख्या में लोग वाहनों से आते-जाते हैं, और अगर वाहनों का कड़ाई से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और लोग पान-गुटखा खाकर उन पर थूकेंगे , खैनी और अगर इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव है। यदि ऐसा होता है, तो संक्रमण और अधिक बढ़ सकता है। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।

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