जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले और कई अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों के पास इसके देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस नए खतरे से निपटने के लिए इंतजाम कर रही हैं। इस बीच, श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। न सिर्फ ड्रोन उड़ाने, बल्कि उन्हें घर के अंदर रखने और बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। जिनके पास पहले से ड्रोन हैं उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने को कहा गया है। इससे पहले राजौरी और कठुआ जिलों में भी प्रशासन ड्रोन पर प्रतिबंध लगा चुका है।
श्रीनगर के डीएम मोहम्मद एजाज ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आदेश में कहा है कि श्रीनगर जिले में ड्रोन और ऐसे अन्य यूएवी के इस्तेमाल, भंडारण, बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिनके पास ड्रोन कैमरे या ऐसे अन्य यूएवी हैं, उन्हें स्थानीय थाने में जमा कराएं।
इसके अलावा सरकारी काम के लिए ड्रोन के इस्तेमाल से पहले पुलिस थानों को भी इसकी सूचना देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि जिन सरकारी विभागों को मानचित्रण, सर्वेक्षण, कृषि में निगरानी, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के लिए ड्रोन का उपयोग करना है, वे ऐसी किसी भी गतिविधि से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे। इन नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।