अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा कोई TEST, सरकार ला रही ये नियम…

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता था। पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, दलालों को पकड़ना पड़ता था। लेकिन जब से सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है, लोगों की परेशानी थोड़ी कम हुई है। अब सरकार इसमें एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रावधान कर रहा है कि ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद, किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ता है।

मतलब अगर आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आपको लाइसेंस के लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने इसके लिए एक मसौदा अधिसूचना भी जारी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर लोगों से सलाह मांगी है।

चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता

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इस योजना के तहत, मंत्रालय परीक्षण के लिए चालक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देगा ताकि वे इसे लागू कर सकें। इसके लिए मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेटरों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। लोगों के सुझाव के लिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर यह मसौदा अधिसूचना अपलोड की है। इसमें आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

लाइसेंस का महत्व क्या है

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसके साथ, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से कुछ देशों में ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए आरटीओ से अनुमति लेनी होगी।

आप घर बैठे नवीनीकरण भी करवा सकते हैं

कोरोना महामारी के बीच में, यदि आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करना है और आरटीओ कार्यालय जाने के लिए समय और सुविधा नहीं है, तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर ऑनलाइन नवीनीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले, फॉर्म को डाउनलोड करें और भरें। फिर उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो आपको प्रमाणित डॉक्टर से भरे फॉर्म 1 ए की आवश्यकता होगी। ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड अपलोड करना होगा।