आज से सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और मंडियां शाम 6 बजे तक खुलेंगी, सरकारी-निजी कार्यालय शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे

अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल ​​और सब्जी बाजार, मांस और मछली की दुकानें अब शाम छह बजे तक खुलेंगी। अब तक उन्हें शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति थी। हालांकि दुकानदार जब चाहें सुबह दुकानें खोल सकते हैं। नए नियम 15 मई तक लागू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती गति को देखते हुए यह सख्ती से लागू किया गया है।

वहीं, राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अब पांच बजे तक खुलेंगे। पहले छह बजे तक खुलने की अनुमति थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहले ही तय हो चुका है कि एक दिन में केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आ पाएंगे।

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बिहार में रात के नौ से पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध बस, हवाई और रेल यात्रियों पर लागू नहीं होगा। वहीं, सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल ​​और सब्जी बाजार, मांस और मछली की दुकानें अब शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। अब तक उन्हें शाम सात बजे तक खुलने दिया जाता था। जब चाहें सुबह दुकानें खोल सकते हैं। नए नियम 15 मई तक लागू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को छह घंटे की महत्वपूर्ण बैठक के बाद कोरोना के बचाव के लिए कई एहतियाती उपायों की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अंतर-राज्य और अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक वाहनों के लिए, 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ यात्रा करने की अनिवार्यता लागू है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज लिए गए निर्णय वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम-एसपी से स्थिति की जानकारी ली गई है। सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि शहर या गांव में जहां भी कोरोना के मरीज मिलेंगे, वे उस क्षेत्र को अगले साल की तरह एक कंट्रीब्यूशन जोन बनाएंगे। इस वर्ष अब तक, सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाए गए थे। कन्टेनमेंट जोन में जांच, उपचार आदि की पूरी व्यवस्था होगी। विशेष रूप से घर के अलगाव में रहने वालों की हर तरह से निगरानी की जाएगी। साथ ही उपखंड स्तर पर संगरोध केंद्र बनाए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि 15 मई तक राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के आयोजन नहीं होंगे।

शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क और जिम 15 तक बंद रहे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य भर के सभी स्कूलों, कॉलेजों, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहले शैक्षणिक संस्थान 18 अप्रैल तक बंद थे, जिसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, पार्क और गार्डन भी 15 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्तरां, ढाबों और भोजनालयों में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, होम डिलीवरी और दूर ले जाना 9 बजे तक संभव होगा। उल्लेखनीय है कि पहले सिनेमा हॉल, रेस्तरां, ढाबों और भोजनालयों को 50 प्रतिशत ग्राहक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति थी, जो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

केवल प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में स्कूल, कॉलेज, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान, राज्य सरकार के स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि, यह बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन बोर्ड (कांस्टेबल भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लागू नहीं होगा।