बिहार पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह जानने की कोशिश की है कि उनके लिए कम से कम पुलिस इकाइयों को अलग क्यों नहीं किया गया। राज्य में चल रहे पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की पीठ ने मामले पर वीरा यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से, सरकारी वकील अजय ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सिपाही और कांस्टेबल की बहाली में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर, अदालत ने कहा कि यदि ट्रांसजेंडर के लिए राज्य में एक बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम पुलिस इकाई का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जनवरी निर्धारित की है।