LOCKDOWN BREAKING: पटना। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना संकट प्रबंधन समूह की बैठक के बाद राज्य में तालाबंदी नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, कुछ चीजों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। यह जानकारी विकास आयुक्त आमिर शांतानी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
उन्होंने कहा कि राज्य में तालाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोरनी ने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों का अंतिम संस्कार करेगी जो अपने खर्च पर कोरोना संक्रमण से मर गए थे। जहां कोरोना के अधिक मामले मिलेंगे, वहां एक संतोष क्षेत्र होगा। ड्रग और दूध की दुकानें कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों में खुली रहेंगी। वहीं, पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। यानी एक जगह पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।
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कोरोना को रोकने के लिए शाम 4 बजे से राज्य में शाम को कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसका पालन करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। अब 50 लोग विवाह समारोह में शामिल हो पाएंगे जबकि अधिकतम 25 लोग ही श्मशान में जा सकते हैं। अगर एंबुलेंस की ज्यादा जरूरत है, तो उन्हें काम पर रखा जाएगा।
बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं
पूरे बिहार में धारा 144 लागू रहेगी,
शाम 4 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएंगी
कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी,
सभी वेंटिलेटर चालू होंगे,
जागरूकता के लिए प्रचार करेंगे माइक,
रेमेडिसवीर दवाइयां आसानी से उपलब्ध होंगी
जरूरत पड़ने पर एबुलेंस को काम पर रखा जाएगा।
शाम छह से शाम छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।