सावधान!अब सिगरेट पीना पड़ेगा मँहगा… , कानून का मसौदा तैयार

अब 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं कर पाएंगे धूम्रपान, कानून का मसौदा तैयार ..!

-केंद्र की मोदी सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है,जिसके तहत केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की खरीद के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार किया है। अभी इसके लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित है। इस संबंध में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 भी पेश किया है।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अब सिगरेट और तंबाकू किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचा जाएगा जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है। अगर कोई दुकानदार 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बिक्री पर प्रतिबंध: –
प्रस्तावित संशोधन शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाएगा। इसके अलावा, अब दुकानदार भी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं खोल पाएंगे।

उल्लंघन के लिए दी जाएगी सजा: –
नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर किसी व्यक्ति को कम से कम पांच साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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