बड़ी पहल: –पटना। सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति और जिम्मेदारी बढ़ाने जा रही है। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि को एक साल के समेकन अधिनियम में संशोधन करके गाँव की समेकन सलाहकार समिति का पदेन सदस्य बनाने पर विचार किया जा रहा है।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। समेकन के बाद, एसडीओ और डीसीएलआर को नए बनाए गए सर्किलों में मध्यस्थता के काम में शामिल किया जाएगा। समेकन अधिनियम के तहत, प्रत्येक पंचायत में समेकन सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है।##बिहार में संक्रमण का नया रिकॉर्ड: केवल चार जिलों में 55.47 प्रतिशत नए मामले, अकेले पटना में 35 प्रतिशत सक्रिय मामले।
इसका काम समेकन प्रक्रिया के सुचारू संचालन में मदद करना है, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक सलाह देना है। अब तक यह समिति अधिकारियों की कृपा पर निर्भर थी। अर्थात्, सलाहकार समिति समेकन अधिकारी का गठन करती रही है। यह उस अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह गांव का व्यक्ति किसे सदस्य बनाता है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी देते ही प्रमुख, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य अपने ग्राम समेकन सलाहकार समिति के पदेन सदस्य होंगे। हाल ही में, समेकन अधिनियम में संशोधन कानून विभाग के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। विधि विभाग की सहमति भी मिल गई है। अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है।##बिहार के लोक आस्था का महापर्व…नहाय-खाय के साथ कल से शुरू होगा चार दिवसीय चैती छठ महापर्व…
म्यूटेशन के काम में मददगार होगा
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि समेकन के बाद, कोई भी व्यक्ति भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसका मालिक कौन होगा यह भी पता चल जाएगा। म्यूटेशन आदि काम में मददगार होंगे। जमीन अधिग्रहण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।##हाईकोर्ट से CM नीतीश को झटका, बिहार में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिखाया आईना,