पटना:बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले उच्च स्तरीय बैठक की, इसके बाद कई बड़े फैसले लिये जिसमें 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के साथ 30 अप्रैल तक सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक ही खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिसके तहत 30 अप्रैल तक पूरे राज्य के सभी धार्मिक स्थलों में सभी तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फैसला आज से ही लागू हो गया है। वहीं, सरकार ने 30 अप्रैल तक नई गाइडलाइन जारी की है।
राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाने से रोकने के सरकार के फैसले के बाद से, पटना के मंदिरों में सन्नाटा साफ दिखाई दे रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में आम लोगों द्वारा पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना का कहर देखकर सरकार ने भले ही मंदिरों में पूजा करना बंद कर दिया हो, लेकिन इस महीने कई बड़े त्योहार हैं। आमतौर पर, मंदिरों में काफी भीड़ होती है। इस महीने अप्रैल में नवरात्रि छठ पूजा और राम नवमी जैसे हिंदुओं के बड़े त्योहार भी हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार…
कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग में नीतीश कुमार ने और भी कई महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए बिहार के सरकारी और निजी कार्यालय के साथ-साथ होटल रेस्टोरेंट ढाबे और सिनेमा हॉल के लिए भी खास गाइडलाइन जारी किया है. 30 अप्रैल तक सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार अब शाम 7 बजे सभी दुकानदार बंद हो जाएंगे.
- ग्राहक के लिए सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- होटल-ढाबा में 25 फीसदी लोग ही बैठ कर खाना खाएंगे.
- 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों पाए लोगों की आवाजाही पर रहेगी रोक.
- सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और ऊपर के अधिकारी कार्यालय आएंगे.
- बाकी के कर्मचारी 33 प्रतिशत की संख्या में अल्टरनेट डेज कार्यालय आएंगे.
- सिनेमा हॉल में 50 फीसदी लोगों के बैठने की इजाजत होगी.
- प्राईवेट कार्यालय को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.
- सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
- अंतिम संस्कार में 50 और शादी समारोह और श्राद्ध में 200 लोगो की अनुमति दी जाएगी.
Source-news18