बिहार में शिक्षकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला
बिहार में कार्यरत सभी सरकारी शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर विभाग की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
खबर के मुताबिक, बिहार में अब शिक्षकों और हेडमास्टरों का वेतन रोकने या काटने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगा. विभाग ने डीपीओ और बीईओ के इन अधिकारों में कटौती की है.
इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत अब बिहार में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) किसी भी शिक्षक या हेडमास्टर का वेतन नहीं रोक पाएंगे. इसे रोकने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगा.
बिहार में अब डीपीओ और बीईओ को किसी भी मामले की रिपोर्ट साक्ष्य के साथ डीईओ को भेजनी होगी. इसके बाद डीईओ आगे का फैसला लेंगे. पहले डीपीओ और बीईओ काम में लापरवाही बरतने, समय पर स्कूल नहीं आने या किसी अन्य मामले में शिक्षकों का वेतन रोक सकते थे.