बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार, जानें क्या है नया अपडेट

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार, जानें क्या है नया अपडेट

शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई नीति का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे सरकार की मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्तावित नीति में जहां गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, दिव्यांग और विवाहित शिक्षकों को राहत दी जाएगी, वहीं 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों को दूरदराज के इलाकों में तैनात किया जाएगा।

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शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की नीति तैयार करने के लिए गठित समिति ने इस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद शासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद इसे मंजूरी मिलेगी। प्रस्तावित नीति में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए भौगोलिक आधार पर स्कूलों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है।

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जिन पांच श्रेणियों में स्कूलों को बांटा गया है, उनमें पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूल, नदी पार के स्कूल, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल और एक और श्रेणी के स्कूल शामिल हैं। इन पांच श्रेणियों के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती उनकी उम्र और बीमारी के आधार पर की जाएगी। दूरदराज के इलाकों में 40 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।

वहीं गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों और शिक्षक दंपत्तियों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग और महिला शिक्षकों को भी पदस्थापन में राहत देने की योजना है। शिक्षकों के तबादले-पदस्थापन के आधार पर नियुक्ति और अवकाश अनुसूची के निर्धारण के लिए भी नीति तैयार की जा रही है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए भी नीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि पहली बार बिहार शिक्षा सेवा के कैडर के पुनर्गठन को लेकर भी नीति का प्रावधान किया जा रहा है।