बिहार विधान सभा की चुनावी सूची में नाम होने के बावजूद, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत के मतदाता सूची में नहीं होने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं। उनके आलोक में, छूटे हुए लोगों का नाम पंचायत की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कहा गया है।
यह कहा गया है कि 15 फरवरी को जिला निर्वाचन कार्यालय से 1 जनवरी 2021 की योग्यता पर तैयार की गई विधानसभा की चुनावी सूची की अंतिम सूची प्रकाशित की गई है। उनके अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 14 लाख 35 हजार नाम जोड़े गए हैं। ऐसे औसतन एक निर्वाचन क्षेत्र में 13 मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हैं। नामों को जोड़ने की प्रक्रिया भी विस्तार से दी गई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह ने कहा कि सभी बीडीओ को आयोग के निर्देश की प्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिनका नया नाम विधानसभा की चुनावी सूची में जोड़ा गया है। यदि उसका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नहीं है, तो इसे जोड़ा जाएगा।
Source-hindustan