समय पर दूर नहीं की बिजली समस्या, तो देना होगा जुर्माना, 17 जिलों में किया गया बिजली कोर्ट का गठन

आम लोगों के लिए बिजली समस्या एक सामान्य घटना है। लेकिन अक्सर यह बात सामने आती है कि इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों को कई प्रकार की परेशानी से जूझना पड़ता है। कई बार बिजली विभाग समय पर समस्या दूर नहीं करती है।

लेकिन अब बिहार में इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अलग से कोर्ट बनाने की घोषणा की है। 17 जिलों में शुरू होनेवाले इन बिजली कोर्ट में उपभोक्ता बिना वकील और फीस के खुद केस लड़ सकेंगे। शिकायत सही पाई जाने पर बिजली अफसरों से जुर्माने की वसूली की जाएगी और यह राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। बता दें कि राज्य में अभी 1.70 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं।

फिलहाल 20 सर्किल में बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) खोला गया है, जिसमें पटना के तीन सर्किल हैं। शिकायत लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। उपभोक्ताओं के आवेदन पर संबंधित इंजीनियर को नोटिस दिया जाएगा। दोनों का पक्ष सुनने के बाद सीजीआरएफ के अध्यक्ष और दो सदस्य फैसला सुनाएंगे।

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मानक तय किया है। जिसमें समस्या किस प्रकार की है, उसके आधार पर एक निश्चित अवधि के अंदर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान बिजली कंपनी को करना है। अब तक फोरम की संख्या कम होने से आयोग के द्वारा तय मानक पर कार्रवाई नहीं होती थी।

अब तक मेंटनेंस के नाम पर बिजली विभाग देर रात बिजली की कटौती कर देता था, अब यह नहीं होगा। नए आदेश के अनुसार मेंटनेंस के लिए भी अधिकतम 12 घंटे तक ही बिजली काटी जा सकती है। शाम छह बजे के पहले हर हाल में बिजली बहाल करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उपभोक्ता सीजीआरएफ में शिकायत कर सकते हैं।

अगर फ्यूज कॉल के कारण आपके घर की बिजली चली गई है तो शहर में चार घंटे में और गांव में 24 घंटे में इसे ठीक करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आप शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत कीजिए। शिकायत जायज पायी गई तो दोषी इंजीनियर से प्रति दिन 50 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। बार-बार ऐसी शिकायत होने पर इंजीनियर पर कार्रवाई भी होगी। शिकायत सही है तो दोषी जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कार्यपालक अभियता, अधीक्षण अभियंता और जीएम तक पर कार्रवाई हो सकती है। इनसे रोज 100 रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है।

साउथ बिहार पावर कंपनी के 11 और नॉर्थ बिहार पावर कंपनी के 9 सप्लाई सर्किल में सीजीआरएफ का गठन किया गया है। इनमें पेसू पश्चिमी, पेसू पूर्वी, पटना ग्रामीण, आरा, गया, भागलपुर, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, छपरा शामिल है।

शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकेंगे। हर शिकायत का उपभोक्ताओं को सीरियल नंबर मिलेगा। शिकायत की एक प्रति संबंधित अधिकारी को भी भेजी जाएगी। उन्हें 5 दिनों के भीतर उन्हें अपना जवाब देना होगा।