नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय(Ministry of Labour) अगले वित्त वर्ष में नए श्रम संहिता(Labour Law) को लागू करने की तैयारी कर रहा है। सरकार इसे अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है। नए नियम(rules) लागू होने के बाद, देश के श्रम बाजार में बेहतर नियमों का एक नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही, सरकार नए श्रम कानूनों के कारण पैदा हुई शंकाओं को भी दूर करने की कोशिश कर रही है।
15 मिनट के काम के बाद भी ओवरटाइम(over time)
नए श्रम संहिताओं (Labour Law) के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा को बदल सकती है और निर्धारित घंटों से अधिक 15 मिनट से अधिक काम करना ओवरटाइम माना जाएगा।
कंपनियों को इसके लिए अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। यानी काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर आप 15 मिनट से ज्यादा भी काम करते हैं, तो कंपनी इसके लिए पैसे देगी। पुराने नियमों के अनुसार, यह समय सीमा आधे घंटे पहले थी।
इस महीने के अंत तक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी
मामले से जुड़े अधिकारी के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों के संबंध में सभी हितधारकों से परामर्श किया है और सभी प्रक्रियाएं इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पीएफ और ईएसआई के बारे में भी नियम
नए कानून में, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलें। नए नियमों के अनुसार, कोई भी कंपनी यह कहने से बच सकती है कि वह ठेकेदार या तीसरे पक्ष के माध्यम से आई है। इसके अलावा, अनुबंध या तीसरे पक्ष के तहत काम करने वालों को पूर्ण वेतन मिलेगा, यह प्रमुख नियोक्ताओं यानी कंपनियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।